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कृशि यन्त्रों हेतु निर्माता कम्पनियों/फर्माें के इम्पैनलमेन्ट हेतु षपथ पत्र
(रू. 100/- के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित कराकर)
मैं .........................................................पुत्र/पुत्री श्री..................................................आधार संख्या....................................स्थाई पता.
............................................................अस्थाई पता...................................... पूर्ण होषो हवास में स-षपथ बयान करता हॅू कि-
1. मैं कम्पनी/फर्म....................................................का मालिक/अधिकृत प्रतिनिधि हूॅ। मेरा कम्पनी मालिक अथवा अधिकृत
प्रतिनिधि होने का साक्ष्य संलग्न है, जो मरे े द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित है।
2. मेरी कम्पनी/फर्म .............................................द्वारा उत्तर प्रदेष राज्य में कृशि विभाग की योजनाओं में अनुदान पर
वितरण किये जाने वाले कृशि यन्त्रों के विक्रय हेतु इम्पैनलमेन्ट के लिए आवेदन किया है।
3. मेरी कम्पनी/फर्म दष्े ा के किसी भी अन्य राज्य में ब्लैक लिस्ट नही हैं एवं मरे े अधिकृत डीलर उत्तर प्रदेष के किसी
भी जनपद में ब्लैक लिस्ट नहीं हैं।
4. मेरी कम्पनी/फर्म कृशि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अपेक्षा करने पर निर्माता कम्पनी/फर्म एवं डीलर से
सम्बन्धित अभिलेख मॉगे जाने पर उपलब्ध कराने हेतु बाध्य रहेगी।
5. मेरे द्वारा इम्पैनलमन्े ट में कृशि यन्त्रों की निर्धारित एम0आर0पी0 (जी0एस0टी0) सहित नचलंदजतंजतंबापदहण्पद पर फीड
करा दिया गया है।
6. मेरे द्वारा नचलंदजतंजतंबापदहण्पद पर समस्त विवरण अभिलेखों सहित अपलोड एवं फीड किये जायेंगे साथ ही अपने
अधिकृत डीलर से भी नचलंदजतंजतंबापदहण्पद पोर्टल पर कृशकों द्वारा क्रय किये गये यन्त्रों का विवरण/अभिलेख
अपलोड एवं फीड कराया जायेगा।
7. कृशि यन्त्रीकरण योजनान्तगर्त वितरित सभी प्रकार के आपूर्तित कृशि यन्त्रों पर योजना का नाम, वर्श तथा जनपद का
नाम कृशि यन्त्र पर पेन्ट से लिखवाया जायेगा। इसके लिए सम्बन्धित विक्रेता से यह कार्य कराने की जिम्मेदारी मेरी
कम्पनी की होगी।
8. मेरी कम्पनी स्वचालित समस्त कृशि यन्त्रों/मषीनरी में जी0पी0एस0 सुविधा के साथ ही विक्रय करेगी।
9. मेरी कम्पनी/फर्म द्वारा कृशि यन्त्रों पर उभरा हुआ/लेजर कट (म्उइवेेमकद्धध्स्ंेमत ब्नजजपदहद्ध सीरियल नम्बर ही
अंकित किया जायेगा।
10. मेरी कम्पनी/फर्म के अधिकृत डीलर इम्पैनल्ड हेतु दिये गये रेट से अधिक मूल्य के बिल नही काटेंगे।
11. मेरी कम्पनी/फर्म द्वारा प्रदेष में विक्रय किये गये कृशि यन्त्रों की मरम्मत हेतु प्रदेष में सर्विस स्टेषन स्थापित है।
जहॉ कृशकों को 72 घण्टे के भीतर सुविधा उपलब्ध करायी जायगे ी। कृशि यन्त्र मरम्मत हेतु प्रदेष में स्थापित सर्विस
स्टषनों की सूची इस षपथ पत्र के साथ संलग्न है।
12. मेरी कम्पनी/फर्म द्वारा विभाग मंे सूचीबद्व कृशि यन्त्रांे के अतिरिक्त अन्य मेक एवं मॉडल के कृशि यन्त्र कृशि
यन्त्रीकरण योजनान्तर्गत विक्रय नही किये जायेंगे।
13. मेरी कम्पनी/फर्म द्वारा अपने अधिकृत विक्रेता बनाये जाने पर उनको नचलंदजतंजतंबापदहण्पद पोर्टल पर पंजीकृत
कराने की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी कम्पनी की होगी।
14. मेरी कम्पनी/फर्म द्वारा स्वनिर्मित कृशि यन्त्र के अपने ही ब्रान्ड एवं स्वयं द्वारा आवेदित टस्े ट रिपोर्ट ही इम्पैनलमेन्ट
हेतु उपलब्ध करायी गयी है।
15. मेरी कम्पनी/फर्म द्वारा इम्पैनलमेन्ट के आवेदन के समय अपने अधिकृत विक्रेताओं की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।
उपलब्ध कराये गये अधिकृत विक्रेताओं को भी विभाग में सूचीबद्व किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी विक्रेता
द्वारा अनुदान पर मेरी निर्माता कम्पनी के निर्मित कृशि यन्त्रों का विक्रय नही किया जायेगा।
16. मैं जानता हॅू कि मेरी कम्पनी द्वारा कम्पनी के सूचीबद्व विक्रेताओं को आपूर्तित कृशि यत्रों का विभाग द्वारा तकनीकी
एवं गुणवत्ता परीक्षण कराया जायेगा तथा परीक्षण में तकनीकी एवं गुणवत्ता सम्बन्धित कमिंयॉ पाये जाने पर मेरी
कम्पनी के विरूद्व़ विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। परीक्षण पर होने वाले समस्त व्यय मरे ी कम्पनी द्वारा स्वयं वहन
किया जायगे ा।
17. यदि मेरे द्वारा विभाग के मानक के अनुसार कार्यवाही नही की जायेगी तो भविश्य मंे मुझे इम्पैनलमन्े ट से वंचित कर
दिया जाय तथा इस कारण कोई विधिक कार्यवाही मेरे एवं मेरी कम्पनी के विरूद्व होती है तो उसका पूर्ण जिम्मेदार मैं
रहूॅगा।
18. विभाग द्वारा यदि मेरी कम्पनी/फर्म द्वारा अपनी सेवा सम्बन्धी कार्याे में कोई कमी पायी जायेगी तो बैंक गारन्टी की
जब्ति सहित अन्य जुर्माना जो विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, मेरी कम्पनी/फर्म को स्वीकार होगा।
मै.........................कम्पनी की ओर से वचन देता हॅू कि यदि आवेदन मेरे द्वारा कोई तथय छिपाया गया है एवं मेरे द्वारा
बिन्दु संख्या-1 से 18 तक की षर्तों को पूरा नही किये जाने पर विभाग द्वारा मेरी निर्माता कम्पनी/फर्म को ब्लैक
लिस्ट कर दिये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नही होगी तथा विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही के विरूद्व मेरे द्वारा किसी
स्तर पर प्रत्यावेदन नही दिया जायेगा।